बीकानेर। बीकानेर में अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया पर चायनीज मांझे के उपयोग पर फिर से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी नहीं करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस समय पक्षियों का विचरण ज्यादा ही रहता है। कलेक्टर निशांत जैन ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं कि कोई भी चायनीज मांझे की खरीद, बिक्री या फिर स्टोरेज करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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