बीकानेर। बीकानेर में अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया पर चायनीज मांझे के उपयोग पर फिर से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी नहीं करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस समय पक्षियों का विचरण ज्यादा ही रहता है। कलेक्टर निशांत जैन ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं कि कोई भी चायनीज मांझे की खरीद, बिक्री या फिर स्टोरेज करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Related Posts
कोटा में कल वाहन रैली और ईद पर रहेगा ट्रैफिक-डायवर्जन
- Reporter
- March 20, 2026
- 0
कोटा शहर में शनिवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकलने वाली वाहन रैली और ईद पर किशोरपुरा ईदगाह में होने वाली नमाज को लेकर […]
बकरियों को बचाने के कारण ट्रेन की चपेट में आया युवक, गंभीर घायल
- Reporter
- March 30, 2026
- 0
झालावाड़।जुल्मी रेलवे ट्रैक पर रविवार देर शाम 7:30 बजे एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार […]
कोटा में लग्जरी कार से 23.50 लाख के मादक-पदार्थ पकड़े
- Reporter
- April 16, 2026
- 0
कोटा जिले की चेचट थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने गुजरात नंबर की कार से 155 किलोग्राम डोडा […]
