झालावाड़। झालावाड़ जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर एवरग्रीन मोटर्स को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने परिवादी रोशन सिंह गुर्जर को कुल 1.20 लाख रुपए (आर्थिक क्षति, मानसिक संताप और परिवाद खर्च) देने का आदेश दिया है। कंपनी को यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि सर्विस सेंटर और वाहन निर्माता कंपनी दोनों की ओर से लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर एवरग्रीन मोटर्स (कोटा रोड, झालावाड़) और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (मुंबई) को संयुक्त रूप से भुगतान के निर्देश दिए गए।परिवादी रोशन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम लावासल (तहसील असनावर), ने वर्ष 2010 में महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन खरीदा था। वाहन का एक वर्ष के लिए बीमा भी कराया गया था। बीमा अवधि के दौरान ही वाहन खराब हो गया, जिसके बाद 29 जुलाई 2025 को इसे अधिकृत सर्विस सेंटर एवरग्रीन मोटर्स में मरम्मत के लिए जमा कराया गया।
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