पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए वर्ष में 4 बार आयोजित होंगी पेंशन अदालतें

,प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के पेंशनर्स के लिए 27 अप्रेल को होगा पेंशन अदालत का आयोजन,पेंशनर्स 25 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

जयपुर, । पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालतें वर्ष में 4 बार आयोजित की जाएंगी। इसके प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए 27 अप्रेल 2026 को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री/दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। जिसके संयोजक अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग होंगे।पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशन अदालत के लिए पेंशनर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा सम्बन्धित कोषालय में प्रेषित कर सकेंगे। पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरणों को 27 अप्रेल को आयोजित पेंशन अदालत में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के मौजुद अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण किया जाएगा। पेंशनर पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से या वीडीयो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे। पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग / पेंशन विभाग की वेबसाईट -rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

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