महिला से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

एससी एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया


झालावाड़|
एससी-एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि 18 जनवरी 21 को पीड़िता ने थाना घाटोली में रिपोर्ट दी कि वह दोपहर करीब दो बजे खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में खाल के पास गांव के ही जुगलकिशोर ने उसे रोक लिया और चारे का भारा नीचे पटककर जबरन खींचते हुए टावर के पास ले गया। वहां आरोपी ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर पास के खेत से एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।Sub :

दुष्कर्म का आरोपी

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